राज्यसभा से एयरक्राफ्ट संशोधन बिल पास, यात्रियों की सुरक्षा में ढील देने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना

 


राज्यसभा से एयरक्राफ्ट संशोधन बिल, 2020 पास हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस बिल से भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तीन विनियामक निकायों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यालय और विमान दुर्घटना जांच कार्यालय को और ज्यादा असरदार बनाया जा सकेगा।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस बिल से देश में विमान संचालन की सुरक्षा का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करेगा और इससे जुर्माने की राशि की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाएगा। अभी अधिकमत जुर्माना सीमा 10 लाख रुपये है, जिसे विधेयक में बढ़ाकर एख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा हथियार, गोला बारूद या खतरनाक वस्तुएं ले जाने या विमान की सुरक्षा को किसी भी तरह से खतरे में डालने का दोषी पाए जाने पर सजा के अलावा विधेयक में जुर्माने की राशि दस लाख रुपये थी। एयरक्राफ्ट बिल में संशोधन करके जुर्माने की राशि को दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।

एयरक्राफ्ट संशोधन बिल का कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विरोध किया, उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पीपीपी मॉडल से हवाई अड्डे को विकसित करने के नाम पर कई तरह के घोटाले किए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव बिल का बचाव किया।

जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि इस बिल में भारत के विमानन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि इससे यात्रियों के आवागमन में भारी वृद्धि हुई है।



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